शुक्रवार, 19 सितंबर 2014

भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता है इंडियन मुजाहिदीन: राजस्थान एटीएस



भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता है इंडियन मुजाहिदीन: राजस्थान एटीएस

 
 साभार:राजस्थान पत्रिका
जोधपुर/जयपुर। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का प्रमुख उद्देश्य जेहाद के माध्यम से तालिबान, अल कायदा, लश्कर ए तैयबा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से मिलकर भारत में इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करना है। इसके लिए देश के नागरिकों में आतंक व असुरक्षा उत्पन्न करना, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर एकता व अखण्डता को खत्म करना और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुष्कर और जैसलमेर के पर्यटन व यहूदियों के धार्मिक स्थलों पर बम धमाकों की योजना थी। गत मार्च में दिल्ली पुलिस की विशेष सैल की मदद से पकड़ में आए आईएम मॉडयूलों से जांच में यह सामने आया है।

आईएम के राजस्थान मॉड्यूल के पकड़े गए 16 आतंकी और उनके सहयोगियों के खिलाफ एटीएस ने छह माह की जांच के बाद गुरूवार को जयपुर और जोधपुर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर के न्यायाधीश के समक्ष 13 अभियुक्तों के खिलाफ और जोधपुर में 10 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। इनमें 7 अभियुक्त दोनों ही चार्जशीट में शामिल हैं। एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष प्रभाकर ने 125 पृष्ठ की चार्जशीट जोधपुर के एसीएमएम-1 कोर्ट में दायर की।

इसमें 2294 दस्तावेज हैं। जबकि 98 लोगों को गवाह बनाया गया है। इस संबंध में गत 23 मार्च को प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। उप निरीक्षक सोमरण ने बतौर थानाधिकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। एटीएस ने आतंकियों के राजस्थान मॉड्यूल में जयपुर, जोधपुर और सीकर मॉड्यूल बताए हैं। एटीएस के एडीजी डॉ. आलोक त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर व जोधपुर में पेश की गई चार्जशाीट में कुछ अभियुक्त दोनों जगह सक्रिय थे। इनका सरगना मारूफ था। इनका देश व प्रदेश में कई स्थानों पर तबाही मचाने का मंसूबा था।

दंगों का बदला लेने के लिए बने आतंकी
एटीएस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त गुजरात और राजस्थान के गोपालगढ़ दंगों का बदला लेने के लिए आतंकी बने। वे राजस्थान के कई प्रमुख शहरों में विस्फोट करने की तैयारी कर रहे थे।
इन धाराओं में पेश हुई चार्जशीट
जयपुर में पेश चार्जशीट में धारा 4,5,6, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं 16,17,18, 18, 18बी, 19,20,23 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967,121, 121, 122 एवं सहपठित धारा 120बी आईपीसी में और कुछ अभियुक्तों के खिलाफ धारा 465, 468, 471 आईपीसी और जोड़ी है। 
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साभार:राजस्थान पत्रिका

साभार:  दैनिक भास्कर

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विश्व संवाद केन्द्र जोधपुर द्वारा प्रकाशित